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Mumbai: बंबई उच्च न्यायालय ने सलमान खान के खिलाफ पत्रकार की शिकायत खारिज की – India Ground Report

मुंबई: (Mumbai) बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने अभिनेता सलमान खान के खिलाफ एक पत्रकार द्वारा 2019 में दर्ज कराई गई शिकायत को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। पत्रकार ने अभिनेता और उनके अंगरक्षक पर अपने साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने कहा कि सलमान और उनके अंगरक्षक नवाज शेख द्वारा दायर आवेदनों को स्वीकार किया जाता है।

उच्च न्यायालय ने पिछले साल एक निचली अदालत द्वारा सलमान और शेख को जारी किए गए समन भी रद्द कर दिए। मजिस्ट्रेट अदालत ने मार्च 2022 में सलमान और शेख को समन जारी कर उन्हें पांच अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था।

गौरतलब है कि पत्रकार अशोक पांडेय ने अप्रैल 2019 में आरोप लगाया था कि सलमान और उनके अंगरक्षक नवाज शेख ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें मारा-पीटा।

उन्होंने अंधेरी की मजिस्ट्रेट अदालत में मुकदमा दायर करके दोनों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए मजिस्ट्रेट अदालत ने समन जारी किए थे।

इसके बाद, सलमान ने पिछले साल अप्रैल में समन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। पांच अप्रैल 2022 को अदालत ने सलमान की याचिका पर सुनवाई करते हुए समन पर रोक लगा दी थी। शेख ने भी ऐसी ही एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद उसे जारी समन पर भी रोक लगा दी गई थी।


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