Seoni : नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने वाले को आजीवन कारावास

सिवनी : विशेष न्यायालय (पाक्सो) ने कुरई थाने में वर्ष 2020 में मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने के मामले में दर्ज अपराध में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार भौरे ने सोमवार को जानकारी दी कि 09 वर्षीय नाबालिग बालिका की मां ने कुरई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 12 जून 20 को उसके परिवार के सभी लोग खाना खाकर सो गए थे, गर्मी की वजह से घर के दरवाजे खुले थे। इस दौरान देर रात्रि लगभग 1 बजे उसकी नाबालिग बेटी रोते हुए आई और बताया कि उसके साथ किसी ने गलत काम करने की कोशिश की। जिस पर उसकी मां ने जाकर देखा तो नंदू उर्फ नंदकिशोर पुत्र रामप्रसाद सनोडिया कुरई भागने लगा।
जिस पर पुलिस पुलिस ने भादवि की धारा 376, 376(एबी), 456, 511 एवं 4,7,8 पाक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय(पॉस्को)के सामने प्रस्तुत किया था।
विशेष् न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 376(क)(ख) में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड, धारा 450 में 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड, धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 3(1)(डब्ल्यू)(आई) एस.सी./एस.टी. एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड, धारा 3(2)(5) एस.सी./एस.टी. एक्ट में आजीवन कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया है।
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