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Thane : कोर्ट ने ने एक फैक्टरी मालिक को अपनी कर्मी की हत्या के आरोप से बरी किया

ठाणे : ठाणे की एक अदालत ने कर्मचारी की हत्या और उसका शव छिपाने के आरोपी एक फैक्टरी मालिक को बरी कर दिया है। सत्र न्यायाधीश ए एन सिरसीकर ने कहा कि अभियोजन पक्ष फैक्टरी मालिक विकास रामचंद्र म्हात्रे के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या) एवं 201 (सबूत गायब करने) के तहत आरोपों को साबित नहीं कर पाया। अदालत ने 31 मार्च को यह आदेश जारी किया जिसकी प्रति मंगलवार को उपलब्ध हुई।

2015 में की गई थी हत्या
अभियोजन के अनुसार, दिवा में म्हात्रे की विनिर्माण इकाई में सुनीता अहीरे काम करती थी जिसे जून, 2015 में आरोपी ने गला घोंटकर मार डाला और उसके शव को शिलफाटा महापे रोड पर ले जाकर ठिकाने लगा दिया था। अभियोजन पक्ष ने कहा था कि करीब चार दिनों बाद स्थानीय लोगों ने उस शव को देखा एवं पुलिस ने सुनीता की बेटी द्वारा दर्ज करायी गयी गुमशुदगी शिकायत के आधार पर उसकी पहचान की। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के विरूद्ध अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है लेकिन अभियोजन पक्ष यह तथ्य स्थापित नहीं कर पाया कि आरोपी ने ही हत्या की और सबूत छिपाया।


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